IAS, IPS और IFS अफसरों को अब समय से अपनी संपत्ति सरकार को बतानी होगी. ऐसा न करने के एवज में उनका न सिर्फ प्रमोशन रुक जाएगा बल्कि वे विदेश यात्रा पर भी नहीं जा सकेंगे. संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को विजिलेंस की तरफ से क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी. इसे लेकर त्रिवेन्द्र सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है.
शासनादेश के मुताबिक सरकार ने ऐसे सभी अफसरों की सूची 31 मार्च तक विजिलेंस विभाग को देने के निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि है कि ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत अपना वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल नहीं किया है, उनकी सूची सतर्कता विभाग को 31 मार्च तक से उपलब्ध करा दें ताकि उन अधिकारियों का विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत करते समय संज्ञान लिया जा सकें.
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग को जारी पत्र में यह भी उल्लिखित किया है कि वह अपने नियंत्रण वाले समस्त विभगाों के शासन स्तर एवं विभागीय स्तर पर प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के समयबद्ध निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रकरणों की स्वयं समीक्षा कर लें.
इनके लम्बित रहने के कारणों को दूर करते हुए उनका निस्तारण कर लें तथा संबंधित त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर सतर्कता विभाग को 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दें.


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