देहरादून। सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखड के जनपद चमोली की 5-थराली (अ.जा.) विधानसभा सीट के लिए उप निर्वाचन, 2018 के दृष्टिगत मतदान दिवस पर 28 मई (सोमवार) को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6.30 बजे तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 (क) की उप धारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुसरण में उक्त उप निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
 सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-126 (1) (ख) में निहित प्राविधानों के अनुसरण में उक्त उप निर्वाचन के दौरान मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

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