विकासनगर। जान से मारने के प्रयास में एक आरोपी को न्यायलय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विकासनगर की अदालत ने दस वर्ष का कारावास व दस हजार रूपऐ जुर्माना दिए जाने की सजा दी। जबकि दो अन्य आराेिपयों को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रूपऐ का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 
जानकारी के अनुसार 31दिसंबर 2011 को वादी दिनेश कुमार पुत्र स्वः नत्थू सिंह ग्राम कोठरी कांसवाली मांडूवाला सहसपुर ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि दीपक, प्रदीप व मनीष पुत्रगण पीताम्बर निवासी कांसवाली कोठड़ी सहसपुर उसके खेत में पेड़ काट रहे थे। जब उसने उन्हें पेड़ काटने से रोका, तो तीनों लोगों ने उनके साथ मारपीट कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जब वह मामले की शिकायत को लेकर झाझरा चैकी पहुंचा, तो उक्त तीनों युवकों ने उसके घर में घुस कर उसकी मां व उसकी भाभी के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 
गुरूवार को न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विकासनगर की अदालत ने मनीष को जान से मारने के प्रयास में दस वर्ष की कैद व दस हजार रूपऐ का जुर्माना लगाया। जबकि दीपक व प्रदीप पर घारा 452, 323, 234, 325 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रूपऐ का जुर्माना लगाया। अदालत से दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 

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