ऋषिकेश 22 दिसंबर। उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर आबादी क्षेत्र में बने व्यवसायिक कांपलेक्स के विरुद्ध दिए गए फैसले के अनुपालन में उप जिला अधिकारी तथा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भरत मंदिर इंटर कॉलेज के सामने परशुराम चौक पर बनी 21 दुकानों को लोगों के भारी विरोध के बावजूद सील कर दिया है। तथा बाकी दुकानदारों को 2 दिन के अंदर सामान निकाल लेने की चेतावनी दी है। हाई कोर्ट के आदेश पर आबादी क्षेत्र में बने परशुराम चौक पर कांपलेक्स को सील करने पहुंचे उपजिलाधिकारी प्रेम लाल के नेतृत्व में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता गिरीश चंद्र, अधिशासी अभियंता श्याम मोहन शर्मा, विनोद चमोली अजय शर्मा राजेंद्र बहुगुणा, को उस समय स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा लेकिन प्रशासन ने लोगों की एक नहीं सुनी और 21 दुकानों को सील कर दिया ,तथा बाकी खुली दुकानों में सामान होने के कारण उन्हें चेतावनी दी, कि वह 2 दिन के अंदर अपना सामान दुकानों से निकालने वरना, उन्हें भी सील कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय की परशुराम चौक पर लगभग 70 दुकानों का हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के नक्शा पास के निर्माण किया गया है। जो कि पुलिस अवैध है जिसे लेकर हाई कोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार गुप्ता द्वारा एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। जिन्होंने ऋषिकेश में हजारों की संख्या में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत भी की है ।जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं ।इसी के अनुपालन में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है ।जिसके चलते पीडब्ल्यूडी ,सिंचाई विभाग ,नगर निगम ,हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया है ।और उसने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसी के चलते शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत इन दुकानों को सील किया गया है। उप जिला अधिकारी प्रेम लाल का कहना था कि आबादी क्षेत्र में बने व्यवसाई कांपलेक्स को सील किए जाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यह कार्रवाई उन लोगों के विरूद्ध भी होगी ,जो ऊंची पहुंच वाले हैं। क्योंकि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है। यदि कोई इसका विरोध करेगा । तो उसके विरुध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेम लाल ने यह भी बताया कि आज की कार्रवाई इसलिए भी स्थगित की गई है।कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके पास फोर्स की कमी थी।
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हाईकोर्ट के आदेश पर आबादी क्षेत्र में बने व्यवसायिक कांप्लेक्स की 21 दुकानों को लोगों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने किया सील


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