नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के सभी नदियों के लिए जारी सरकार की चुगान से सम्बन्धित नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार से 12 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 12 जुलाई नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार जगदीश पंवार और संतोष कुमार ने हाई कोर्ट मे याचिका दायर कर कहा है कि जिलाधिकारी देहरादून द्वारा देहरादून की सभी नदियों मे चुगान करने के लिए निविदा निकाली गयी थी। जिसमें निविदादाताओं द्वारा चुगान के लिए निविदा डाली गयी। परन्तु निविदा मे शर्त यह थी कि यह चुगान मात्रा 19 दिन के भीतर करना किया जाय। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मात्रा 19 दिन का समय पर्याप्त नही है।
कुछ क्षेत्रा ऐसे भी हैं जिनमे चुगान करने के लिए केंद्र सरकार से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी आवश्यक है जिसे जिला अधिकारी द्वारा नही लिया गया। ये क्षेत्रा रिजर्व फारेस्ट और राजाजी नेशनल पार्क के है। चुगान की अवधि बढ़ाने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। परंतु कोई कार्यवाही नही होने पर उन्होंने उच्च न्यायलय मे याचिका दायर करनी पड़ी। जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 12 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। तब तक चुगान से सम्बन्धित नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।


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