देहरादून I पंचायत राज संशोधन एक्ट 2019 के बावजूद इस बार के पंचायत चुनाव पुरानी नियमावली के आधार पर ही कराए जाएंगे। सरकार ने न्याय विभाग से परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को भी सूचित कर दिया गया है। इसी के साथ त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होने जा रही है। इसमें करीब एक महीने का समय लग जाएगा।
इन स्थितियों के बीच, पंचायत राज संशोधन एक्ट 2019 में चुनाव कराने को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं। नए संशोधन के अनुसार, नियमावली बनाए जाने की व्यवस्था है, लेकिन इसमें लगने वाले समय को देखते हुए सरकार ने न्याय विभाग से परामर्श किया। सरकार यह जानना चाहती थी कि क्या एक्ट में संशोधन के बावजूद पुरानी नियमावली से चुनाव कराए जा सकते हैं। न्याय विभाग ने इसका परीक्षण करने के बाद अपनी सहमति दे दी है।


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