नई दिल्ली, 4 जून। अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव (COVID-19) केस मिल रहा था, तो दिल्ली-एनसीआर में पूरी हाउसिंग सोसायटी और कॉलोनी को सील कर दिया जा रहा था। लेकिन एक केस के चलते पूरी सोसायटी और कॉलोनी की परेशानी को देखते हुए अब इस नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। नये नियमों के तहत अब यदि किसी सोसायटी में कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उस पूरी सोसायटी को नहीं, सिर्फ उस टावर या फ्लोर को ही सील किया जाएगा। यह निर्णय लेने का अधिकार भी अब जिले के डीएम को दे दिया गया है। इस तरह का निर्णय राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के एक आदेश के बाद लिया गया है। नए आदेश में कंटेनमेंट जोन का एरिया भी तय किया गया है।
गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए वो ही पुराने नियम रखे हैं। लेकिन इसमें एक लाइन यह जोड़ दी गई है कि जिले के डीएम मौके के हालात को देखते हुए खुद भी निर्णय ले सकते हैं।



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