नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पर्वतजन पत्रिका मामले में याचिकाकर्ता की मानहानि किये जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पर्वतजन कार्यालय सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हंै। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने आठ मार्च को अगली सुनवाई की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार पौड़ी निवासी संदीप कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कहा है कि वह एक सम्मानित व्यक्ति है। वर्तमान में वह जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज पौड़ी में कार्यरत है। वह पहले सीएसआईआर का कर्मचारी था। याचिका में कहा है कि वह पिछले 20 वर्षों से सरकारी सेवा में कार्यरत है। वह एआईसीटी नई दिल्ली में अस्सिटेंट डायरेक्टर व दिल्ली विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर तैनात था। याचिका में कहा गया कि जनवरी 2018 को पर्वतजन मैगजीन में उनके खिलाफ लिखा गया था कि थर्ड डिवीजन हाईस्कूल पास को बनाया कुलसचिव। इस समाचार से उनकी मानहानि की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पर्वतजन पत्रिका को बंद करने व उसके संपादक सहित कार्यालय कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से उसे मानहानि के रूप में 50 लाख रूपया मुआवजा देने की मांग की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने पवर्तजन के समस्त विपक्षीगणों को नोटिस जारी किया है।


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