देहरादून। सरकार की आबकारी में किरकिरी होने के बाद शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी का मामला छाया रहा। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार आबकारी नीति संसोधित होगी।
वर्ष 2018-19 के अनुसार अब समूह बनाकर मदिरा की दुकानों का आवंटन नहीँ किया जाएगा। अब एक दुकानदार को ही मदिरा की दुकान आवंटित की जाएगी। सरकार ने 20 कमरो वाले होटल की रेस्टोरेंट बार की फीस 5 लाख रुपये से घटा कर 3 लाख रुपये कर दी है। अगर कोई एक साथ 3 साल की फ़ीस जमा करता है तो उसे 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी। डिपार्टमेंटल स्टोर का अनुज्ञापन शुल्क 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पके भोजन की बिक्री करने वाले अनुज्ञापनो की बिक्री सीमा 12 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी है।

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