नैनीताल। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सरकार पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने सरकार को चुनाव की तैयारियां करने के आदेश दिये है जबकि सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभी निकायों के विस्तार के आपत्तियां लगी हुई है जिनके निस्तारण के प्रयास किये जा रहे हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ के सामने सीमा विस्तार के मामले पर सुनवाई आज पूरी हो गई थी हालांकि कोर्ट ने कहा कि कल अगर किसी से कुछ जानकारी लेनी होगी तो वह कल जानकारी ले सकता है।
मवाकोट, भवाली, तिलवाड़ा समेत अन्य स्थानों के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के सीमा विस्तार को चुनौती दी है। याचिका में मवाकोट की 35 ग्राम सभाओं का कहना है कि डीएम और सरकार को आपत्तियां सुनने और उनके निस्तारण का अधिकार नहीं है।
याचिका में कहा गया है की संविधान में साफ प्रावधान है कि आपत्तियां निस्तारण का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी याचिका दाखिल कर राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग कोर्ट से की है।
कोर्ट अपने आदेश देते हुए कहा कि सरकार चुनाव कराने की तैयारी करे। जबकि महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नगर निकायों के विस्तार को लेकर अपत्तियां लगी हुई है इसलिए अभी चुनाव संभव नहीं है।


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