नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नगर निकायों के विस्तारीकरण से सम्बंधित समस्त याचिकाओं में सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। जबकि चुनाव आयोग की याचिका में सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने 14 मई की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार कोटद्वार मवाकोट के 35 ग्राम पंचायतों सहित दौला, धनोला पिथौरागढ़, भवाली, ग्यानखेड़, टनकपुर और सोनला रुद्रप्रयाग ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी और सरकार ने उनकी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 5 अप्रैल को विस्तारीकरण की अधिसूचना जारी कर दी जो गलत है यह अधिसूचना राज्यपाल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू तहत राज्यपाल को नोटिफिकेशन निकालना था परन्तु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया जो अवैधानिक है। इस मामले की सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग की याचिका में सुनवाई 14 मई की तिथि नियत की है।

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