नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने आज राज्य में उन उद्योगों को बंद करने के आदेश दे दिये हैं जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड को आदेश दिया है कि वह फैक्ट्रियों को मापदण्डों के अनुरुप ही संचालन हो। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने सचिव राजस्व को आदेश देते हुए कहा है कि इस आदेश को सभी एसडीएम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आदि को इस आदेश का कापी देकर सूचित करें ताकि नदीं नालों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। कोर्ट ने राज्य में बज रहे लाऊड स्पीकरों पर भी रोक लगाते हुए कहा है कि रिहायशी इलाकों के साथ साउण्ड फ्री जोन में इसका अनुपालन एसएसपी सख्ती से करें। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने प्रदूषण फैलाने पर भगवानपुर की फैक्ट्री हनंग एण्ड टुआल्स पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार  हरिद्वार भगवानपुर महेन्द्र सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि भगवानपुर इंटर कालेज स्कूल में फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी से निजात दिलाने की मांग की थी कोर्ट से मांग की गई थी कि स्कूल फिल्ड में दूषित पानी को रोकने के निर्देश दिये जाएं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किये है।

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