देहरादून: सरकार की ओर से प्रदेश में नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान करने की घोषणा के बाद अब महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं पर भी सजा को बढ़ाने की तैयारी है। विशेषकर, अब धारा 354 ब में सजा के प्रावधान को और सख्त किया जाएगा।
सजा के प्रावधानों में संशोधन का मसला कैबिनेट में लाया जा रहा है। वहीं, केंद्र की ओर से हर राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के निर्देशों पर भी उचित कदम उठाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार हाल ही में महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर सख्त रुख दिखाने का संकेत दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान लागू करने की बात कही है।
अब इसे अमलीजामा पहनाने की तैयारी चल रही है। इस कड़ी में दुष्कर्म के लिए लगने वाली धारा 376 में अधिकतम दस वर्ष की सजा के स्थान पर फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया जा रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी है।


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