रुद्रपुर। दहेज अधिनियम के हाई प्रोफाइल केस में पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर आरोपी सास ससुर को अमृतसर (पंजाब) स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों को अपने साथ रुद्रपुर ले आई है। संभवतरू कल दोनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
बता दें कि शुभांगी शर्मा पुत्री राजीव कालड़ा ने वर्ष 2016 में अपराध संख्या 221/16 में दर्ज एफआईआर में कहा था कि उसका विवाह 31 जुलाई 2015 को हिंदू रिति रिवाज से उसका विवाह अवतार एवेन्यू इन्कलेव अमृतसर (पंजाब) निवासी रघु शर्मा
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के साथ हुई थी। शादी में दान दहेज के रुप में 50 लाख की नगदी, इको स्पोर्टस कार समेत काफी दान दहेज दिया गया था। आरोप है कि शादी के बाद फिर उसके ससुर ने दहेज में बतौर 10 लाख रुपये की मांग की। इस पर उसके पिता ने अपने ससुर को पांच लाख रुपये दे भी दिए। बताया गया कि इसके पीछे उनके ससुर के मित्र प्रवीण विज का भी खासा दखल रहता है। आरोप लगाया कि उसके ससुर अक्सर जब घर में कोई नहीं रहता तो उसके साथ छेडख़ानी करते और गलत हरकतें करते थे। जिसका उसने विरोध किया तो उसका मानसिक उत्पीडन किया जाने लगा। उसे ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद 20 जून 16 को फिर से उसके ससुरालियों ने आकर उसके साथ मारपीट की। यही नहीं आसपास के लोगों ने उसे बमुश्किल बचाया। इस मामले में दर्ज एफआईआर में पति को आरोपी नहीं बनाया गया था। इसमें ससुर केशव मोहन शर्मा, सास कविता शर्मा, चचिया ससुर बृजमोहन शर्मा, राधा शर्मा, ननद स्मिता शर्मा एवं ससुर के खास दोस्त प्रवीण विज को नामजद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के बाद कोर्ट से सम्मन जारी किए गए। कोर्ट ने आरोपियों के अदालत में नहीं पहुंचने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया। वारंट के आधार पर ट्रांजिट कैंप थाने की पुलिस आज सुबह पंजाब से दोनों आरोपी सास और ससुर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई। संभवतः दोनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट में आज दाखिल करेगी।


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