तबू, सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे बरीजोधपुर। जयपुर। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पिछले लंबे वक्त से काला हिरण शिकार मामले में फंसे हुए हैं। जोधपुर की स्थानीय अदालत ने आज दो दशक पुराने इस केस में सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ  फैसला सुनाया है। इस केस में सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। सलमान के अलावा बाकी आरोपी बरी हो गए हैं। यानी तबू, सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे बरी हो गए हैं। सलमान ने आरोपों को गलत बताते हुए खुद को निर्दोष बताया था।बता दें कि दो दशक पुराने काला हिरण के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। जबकि उनके साथ सह अभियुक्त सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी कर दिया गया है। जोधपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री की अदालत में सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस केस में उन्हें कम से कम एक से लेकर अधिकतम छह साल तक की सजा हो सकती है।  इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28  मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमें फैसला बाद में सुनाया जाए। मुंबई से जोधपुर रवानगी के दौरान इनमे से किसी ने भी हवाई अड्डे परपत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना फिल्म'हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर वर्ष 1998 में हुई थी।

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