डाॅ. गुप्ता को पुलिस हिरासत ने छुड़ाने में 13 अन्य को भी मिली राहत
देहरादून।
ऋषिकेश स्थित नीरज क्लीनिक के संचालक डाॅ. आरके गुप्ता व अगस्त 2004 में उनकी गिरफ्तारी के दौरान गुप्ता को पुलिस से छुड़ाकर भगाने के आरोप में ऋषिकेश के कई जाने-माने लोगों समेत 14 को भी कोर्ट ने सभी दोषों से बरी कर दिया है।
अदालत ने आरके गुप्ता समेत 15 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया, हालांकि, इसके बाद जब अदालत ने सजा का पफैसला सुनाया तो आरके गुप्ता को छोड़कर अन्य दोषियों के चेहरे पर कुछ हद तक राहत दिखाई दी, कारण सजा कम होने से उन्हें जमानत मिल गई। इस तरह कुल 15 दोषियों में केवल आरके गुप्ता को ही जेल जाना पड़ा। क्योंकि गुप्ता को धोखाधड़ी की एक धारा में ही पांच वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ दिन बाद ही डा. गुप्ता को जमानत मिल गई थी। जिसकी सुनवाई सीजेएम पंचम कर रहे थे। उन्होंने शनिवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
बरी होने वालों में दीप शर्मा निवर्तमान पालिकाध्यक्ष, स्नेहलता शर्मा पूर्व पालिकाध्यक्ष, अनिता वशिष्ठ तत्कालीन कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्राी, कविता शाहः निवर्तमान पालिका सभासद, राहुल शर्मा नगर पालिका के पूर्व सभासद, रवि जैन पालिका के पूर्व सभासद, अरविंद शाह कुम्हारबाडा, पुष्कर मंदिर मार्ग निवासी अरविंद शाह नगर पालिका के पूर्व सभासद, राजकुमार अग्रवाल मनिराम मार्ग निवासी राजकुमार अग्रवाल देवभूमि उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेशाध्यक्ष, प्यारेलाल जुगरान सोमेश्वर नगर निवासी पालिका के पूर्व सभासद, यशपाल पंवार देहरादून मार्ग निवासी यशपाल पंवार ज्वैलर्स, अशोक अश्क पत्राकार, जयदत्त शर्मा आदर्शनगर निवासी जयदत्त शर्मा नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगराध्यक्ष व डीएस रावत आरके गुप्ता के नीरज क्लीनिक में कर्मचारी व कृष्ण कुमार उपर्फ कृष्णा नीरज क्लीनिक में सलाहकार शामि है।


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